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    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट से वकील मनोज झा की हत्या के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

    JHC के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद के Court ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया
    News Aroma OnlineBy News Aroma Onlineअगस्त 4, 2022कोई टिप्पणी नहीं1 Min Read
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    रांची: झारखंड हाई कोर्ट (JHC)ने बुधवार को रांची सिविल कोर्ट (RCC) के वकील मनोज झा की हत्या के आरोपितों को जमानत नहीं दी।

    JHC के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद के कोर्ट (Court) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया।

    हेमंत शिकरवार ने अदालत को बताया कि मनोज झा पेशे से वकील थे

    सूचक की ओर से बहस करते हुए HC के वकील हेमंत शिकरवार ने अदालत को बताया कि मनोज झा पेशे से वकील थे। उनकी हत्या इसलिए की गई, क्योंकि वो अपने क्लाइंट (Client) का केस लड़ रहे थे और उन्हें केस छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। जमानत अर्जी पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट (Court) ने रिजवान अंसारी और संजीत मांझी की अर्जी को खारिज कर दिया। बेल पीटिशन (Petition) दायर करने वालों की ओर से अधिवक्ता हैदर अली और संजय ठाकुर ने पक्ष रखा।

    उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जो फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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