Terror-Funding Case : हाफिज सईद, यासीन मलिक समेत अन्य के खिलाफ 10 मई को तय होंगे आरोप

News Aroma Media
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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर-फंडिंग मामले में लश्कर-ए-तोएबा के संस्थापक हाफिज सईद और कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक, हिजबुल मुजाहिद्दीन चीफ सईद सलाहुद्दीन समेत दूसरे आतंकियों के खिलाफ 10 मई को आरोप तय करेगी। स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने ये आदेश दिया।

सोमवार को सुनवाई के दौरान यासीन मलिक ने आरोप तय करने के मामले पर दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी।

बता दें कि आरोपितों पर गैर कानूनी गतिविधि, देश के विरुद्ध युद्धोन्माद और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं।

16 मार्च को कोर्ट ने टेरर-फंडिंग मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे। इस मामले में हाफिज सईद और यासीन मलिक के अलावा शब्बीर शाह, मशरत आलम पर टेरर फंडिंग के तहत आरोप तय करने और राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह वताली, बिट्टा कराटे, अफताब अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, अलियास पीर सैफुल्लाह पर देश के विरुद्ध आपराधिक साजिश रचने, युद्धोन्माद फैलाने, और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप तय होने हैं।

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