जमशेदपुर में गैंगरेप मामले में दो दोषी करार, 30 को होगा सजा का ऐलान

News Aroma Media
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जमशेदपुर: अपर जिला जज (एडीजे) 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने सोमवार को जमशेदपुर के बिरसानगर में 20 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के मामले में आरोपित सुमन सिंह और सागर माहली को दोषी पाया है। कोर्ट ने दोनों आरोपिताें को 30 जून को सजा सुनाएगी।

दरअसल, 10 फरवरी 2021 को पीड़िता को प्रेमी सुमन सिंह अपनी बहन से मिलाने के बहाने उसके कुआं मैदान के पास स्थित घर लेकर गया था।

यहां से देर रात सुमन उसे लेकर हुरलुंग (Hurlung) गया जहां से उसका साथी सागर भी बाइक पर बैठ गया। हुरलुंग में ही दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोपित बरी

एक अन्य मामले में कोर्ट (Court) ने सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के देवनगर में अपनी ही मामी की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

मामले की सुनवाई करते हुए ADJ पांच संजय कुमार उपाध्याय ने सुनवाई की और आरोपित दीपक रजक को आरोपों से बरी कर दिया।

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