निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की हुई पेशी, हिरासत अवधि 23 तक बढ़ी

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रांची: ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिग (Video Conferencing) के जरिये गुरुवार को ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम (Engineer Virendra Ram) की पेशी हुई।

कोर्ट ने वीरेन्द्र की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) की अवधि 23 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में ED ने वीरेंद्र राम को तीन अलग-अलग बार रिमांड (Remand) पर लेकर उससे 12 दिनों तक पूछताछ की थी।

इसके बाद 7 मार्च को ED के विशेष न्यायाधीश के आवास पर उसकी पेशी हुई थी, इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था।

22 फरवरी को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान किया था गिरफ्तार

इससे पूर्व ED को वीरेंद्र राम से पूछताछ के लिए सबसे पहले 23 फरवरी को ED कोर्ट (ED Court) ने पांच दिनों की रिमांड पर सौंपा था। इसके बाद 28 फरवरी को फिर से 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर ED को सौंपा था।

तीसरी बार तीन दिनों के लिए उसे रिमांड पर उसे ED को दिया गया था। 22 फरवरी को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी (Raid) के दौरान उसके रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ED ने गिरफ्तार किया था।

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