भूपेंद्र यादव हत्याकांड में बड़ा फैसला, PLFI उग्रवादी कृष्ण यादव की जमानत याचिका खारिज

लातेहार भूपेंद्र यादव हत्याकांड में कोर्ट सख्त, PLFI उग्रवादी कृष्ण यादव की जमानत याचिका खारिज, मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी को राहत नहीं मिली।

Razi Ahmad
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Latehar Murder Case : भूपेंद्र कुमार यादव हत्याकांड में आरोपी PLFI उग्रवादी कृष्ण यादव को अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह फैसला अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनाया।

मामला लातेहार जिले के हरहु बसरिया क्षेत्र का है, जहां 18 जुलाई 2024 को भूपेंद्र कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार, मृतक उस समय निर्माणाधीन पुल के कार्य में जुटे थे, तभी जंगल से निकले हथियारबंद उग्रवादियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

जांच के दौरान इस हत्याकांड में PLFI के उग्रवादियों की संलिप्तता सामने आई थी। वहीं, इस मामले में आलोक यादव का नाम भी सामने आया था।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी कृष्ण यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद अब आरोपी को जेल में ही रहना होगा।

इस हत्याकांड को लेकर क्षेत्र में लंबे समय से आक्रोश बना हुआ था और लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।