झारखंड हाई कोर्ट ने DC को दिया आदेश, रिटेनिंग वॉल सेफ्टी को BIT मेसरा से कराएं वेरीफाई

साथ ही 86 में से 40 कट्ठे में बनी भवन के बाद सड़क के बगल में दीवार पार्टीशन करने को कहा था, ताकि वहां मिट्टी नहीं धंसे।

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में मंगलवार को रतन हाईट्स बिल्डिंग सोसाइटी (Ratan Heights Building Society) की याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में हाईकोर्ट ने रांची DC को निर्देश दिया है कि वह रिटेनिंग वॉल के संदर्भ में BIT मेसरा से वेरीफाई कर बताएं कि वहां के निवासियों की सेफ्टी के लिए यह ठीक है या नहीं। कोर्ट ने इस संदर्भ में रांची DC को रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च निर्धारित की है।

रांची नगर निगम ने निर्माण पर रोक लगाई

पूर्व में रांची DC ने रिटेनिंग वॉल (Retaining Wall) के लिए आवश्यक पैरामीटर्स के बारे BIT  मेसरा की ओर से पूछा था और जांच कराई थी।

रतन हाइट्स के निवासियों ने बताया कि यह रिटेनिंग वॉल नहीं बन रहा है। यह बेसमेंट बनाया जा रहा है। BIT मेसरा ने भी रिटर्निंग वॉल को सही नहीं बताया था।

कोर्ट ने Builder VKS रियलिटी द्वारा 46 कट्ठा पर बनाए जाने वाले जी प्लस 5 के भवन पर के निर्माण कार्य पर रोक जारी रखी है। रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने 24 जनवरी को इसके निर्माण पर रोक लगाई थी।

साथ ही 86 में से 40 कट्ठे में बनी भवन के बाद सड़क के बगल में दीवार पार्टीशन करने को कहा था, ताकि वहां मिट्टी नहीं धंसे।

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