रांची के इन इलाकों में 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक धारा-144 लागू, जानें वजह

परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक Exam Center पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

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रांची: झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) की ओर से आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट व्यावसायिक परीक्षा (Annual Intermediate Professional Examination) 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक निर्धारित है।

प्रथम पाली में पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न एक बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न दो बजे से अपराह्न 05:15 बजे तक परीक्षा केंद्र LEBB हाई स्कूल, OCC कंपाउंड, नियर बड़ा तालाब आयोजित की गई है।

विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

परीक्षा केन्द्र (Exam Center) पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और SSP ने बुधवार को पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है।

परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक Exam Center पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर धारा (Sub-Divisional Magistrate Sadar Dhara)-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गयी है।

-पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

-किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

– किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

-किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

-किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा 06 से 11 अप्रैल तक प्रत्येक दिन प्रातः 06:45 बजे से अपराह्न 08.15 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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