झारखंड

न्यूक्लियस मॉल के जमीन मामले में CBI को भी बनाया गया प्रतिवादी, हाई कोर्ट ने…

हाई कोर्ट ED के अधिवक्ता को इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया है कि क्या इस मामले का अनुसंधान ED कर रही है

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल (Nucleus Mall) को लेकर दाखिल पंकज कुमार यादव (Pankaj Kumar Yadav) की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने ED से पूछा है कि न्यूक्लियस मॉल की जमीन मामले (Ground Matters of Nucleus Mall) में जांच हो रही है या नहीं, अगर जांच हो रही है तो क्या बात सामने आई है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई निर्धारित की

कोर्ट ने मामले में CBI को भी प्रतिवादी बनाया है। हाई कोर्ट ED के अधिवक्ता को इंस्ट्रक्शन लेने का निर्देश दिया है कि क्या इस मामले का अनुसंधान ED कर रही है।

कोर्ट को बताया गया कि एक मामले में Nucleus Mall के मालिक विष्णु अग्रवाल से ED पूछताछ कर रही है। कोर्ट (Court) ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि लालपुर में जो Nucleus Mall बना है वह गलत ढंग से बना है।

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