निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने शनिवार को दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

News Aroma Media
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रांची: जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम (Engineer Virendra Ram) की पत्नी और पिता की अग्रिम जमानत याचिका पर ED के विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

ED के विशेष न्यायाधीश PK Sharma की अदालत ने शनिवार को दोनों आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी (Rajkumari Devi) को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए दोनों की याचिका को खारिज कर दी। ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया।

कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए

उल्लेखनीय है कि ED ने 22 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ED ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी।

छापेमारी (Raid) के दौरान ED ने लगभग डेढ़ करोड़ के आभूषण सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे।

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