न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, अब…

18 सितंबर को ED कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से High Court में जमानत याचिका दाखिल की गई है। 31 जुलाई की रात 10:00 बजे ED ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

News Aroma Media
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Jharkhand High Court Vishnu Agarwal : झारखंड हाई कोर्ट (High Court) में बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन खरीद मामले में जेल में बंद Nucleus Mall के मालिक विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) की दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई अब पांच जनवरी को होगी।

यह मामला गुरुवार को Justice दीपक रोशन की कोर्ट में सूचीबद्ध था। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और अब ED की ओर से बहस की जा रही है।

18 सितंबर को ED कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से High Court में जमानत याचिका दाखिल की गई है। 31 जुलाई की रात 10:00 बजे ED ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। इस मामले में विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।

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