रांची में हथियार से हमला कर जान लेने की कोशिश, दोषी को 10 साल की सजा

अपर न्यायायुक्त (Additional Justice Commissioner) MK वर्मा की अदालत ने शनिवार को जानलेवा हमले के दोषी अंकुश कुमार साहू (27) को 10 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है।

News Aroma
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Ranchi Crime News: अपर न्यायायुक्त (Additional Justice Commissioner) MK वर्मा की अदालत ने शनिवार को जानलेवा हमले के दोषी अंकुश कुमार साहू (27) को 10 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व Court ने 24 जनवरी को अंकुश को दोषी करार किया था।

अंकुश जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पिठिया टोली अपर हटिया का निवासी है। इस पर अपने मोहल्ले के धर्मनाथ शाहदेव पर जान मारने की नियत से हमला (Assault) करने का आरोप है। घटना को लेकर धुर्वा थाना में 20 अगस्त, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

अंकुश ने धर्मनाथ को 19 अगस्त, 2021 को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और उस पर नुकीले हथियार (Weapon) से हमला कर दिया था। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह हमला पुराने एक विवाद को लेकर किया गया था।

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