HomeUncategorizedनगालैंड और अरुणाचल में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA

नगालैंड और अरुणाचल में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया AFSPA

Published on

spot_img
spot_img

AFSPA extended for 6 months: नगालैंड के 8 और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) और छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

किसी क्षेत्र या जिले को अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है ताकि वहां सशस्त्र बलों की गतिविधियों को सुगम बनाया जा सके।

AFSPA के तहत अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को “कानून व्यवस्था बनाए रखने” के लिए आवश्यकता होने पर तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और गोलियां चलाने के व्यापक अधिकार मिलते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नगालैंड के 8 जिलों और 5 दूसरे जिलों के 21 थाना क्षेत्रों को एक अप्रैल, 2024 से छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया था।

गृह मंत्रालय ने कहा कि नगालैंड में कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई।

बुधवार रात जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इन जिलों और थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा तीन के तहत एक अक्टूबर, 2024 से और छह महीने के लिए फिर से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है।

नगालैंड के जिन जिलों में AFSPA दोबारा लागू किया गया है उनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन शामिल हैं।

नागालैंड में कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा थानाक्षेत्रों; मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ थानाक्षेत्रों; लोंगलेंग जिले के यांगलोक थानाक्षेत्रों को भी ‘अशांत’ घोषित किया गया है।

इसके अलावा, वोखा जिले में भंडारी, चंपांग और रलान थानाक्षेत्रों; तथा नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले में घटाशी, पुघोबोटो, साटाखा, सुरुहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनाटो थानाक्षेत्रों को भी अफस्पा के तहत ‘अशांत’ घोषित किया गया है।

गृह मंत्रालय ने एक अन्य अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने अफस्पा के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थाना क्षेत्रों के तहत आने वाले इलाकों को एक अप्रैल, 2024 से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया था।

अधिसूचना में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कानून- व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है।

अधिसूचना में कहा गया है, “अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम थानाक्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा तीन के तहत एक अक्टूबर, 2024 से छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया जाता है।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के 70 प्रतिशत क्षेत्रों से अफस्पा हटा दिया गया है, हालांकि यह जम्मू-कश्मीर में लागू है।

Latest articles

खान सर ने शादी को लेकर तोड़ी चुप्पी, भारत-पाक तनाव के चलते…

Khan Sir Marriage: बिहार के मशहूर यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने अपनी शादी...

झारखंड में यहां बिरहोर बेटियों ने रचा इतिहास, मैट्रिक में प्रथम श्रेणी हासिल कर बनीं प्रेरणा

Hazaribag News: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया।...

JMM ने की झारखंड के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग, केंद्र पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप

Ranchi News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से...

मनमोहन सरकार ने 2014 में क्यों खारिज किया था सरना कोड? आजसू ने पूछा सवाल

Ranchi News: आजसू पार्टी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) पर सरना कोड...

खबरें और भी हैं...

खान सर ने शादी को लेकर तोड़ी चुप्पी, भारत-पाक तनाव के चलते…

Khan Sir Marriage: बिहार के मशहूर यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने अपनी शादी...

झारखंड में यहां बिरहोर बेटियों ने रचा इतिहास, मैट्रिक में प्रथम श्रेणी हासिल कर बनीं प्रेरणा

Hazaribag News: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया।...

JMM ने की झारखंड के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग, केंद्र पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप

Ranchi News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से...