Jharkhand High Court: झारखंड हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ ने विशेष शाखा के दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड में अभियुक्त मनोहर कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। प्रार्थी और राज्य सरकार के तर्क सुनने के बाद, अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए मनोहर को सशर्त जमानत दे दी।
अदालत ने 25,000 रुपये के निजी मुचलके और दो समान राशि के जमानतदारों के साथ रिहाई का आदेश दिया। साथ ही, मनोहर को मुकदमे में सहयोग, मोबाइल नंबर व आधार कार्ड की प्रति जमा करने, नंबर न बदलने और गवाहों या सूचक को परेशान न करने की हिदायत दी।
प्रार्थी के वकील सूरज किशोर प्रसाद ने दलील दी कि मनोहर का नाम प्राथमिकी में नहीं था और केवल इकबालिया बयानों के आधार पर जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि अभी तक न गवाहों की पेशी हुई, न आरोप तय हुए। वकील ने आश्वासन दिया कि मनोहर मुकदमे में सहयोग करेंगे और गवाहों को परेशान नहीं करेंगे।
गौरतलब है कि 2 अगस्त 2024 की रात दारोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगले दिन उनका शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास मिला। इस मामले में कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मनोहर 11 नवंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में था।