झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दी कमेटी गठन की अनुमति

News Update
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand High Court : महिला और छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गठित की जाने वाली कमेटी के सदस्यों के नाम अब झारखंड सरकार तय करेगी।

बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने सुनवाई के बाद सरकार को यह अनुमति दे दी। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की है।

झालसा के सदस्य सचिव को कमेटी में रखने पर आपत्ति

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि झालसा के सुझावों की Monitoring के लिए झालसा के सदस्य सचिव को ही कमेटी में शामिल करना उचित नहीं होगा।

सरकार ने दलील दी कि इससे हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील से सहमति जताई।

19 दिसंबर तक नाम तय कर कोर्ट को देनी होगी जानकारी

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 19 दिसंबर तक कमेटी के सभी सदस्यों के नाम तय कर अदालत को सूचित किया जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया तय की जा सके।

कमेटी गठन में देरी पर कोर्ट ने पहले किया था हस्तक्षेप

उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस कमेटी के गठन का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से देरी होने पर अदालत ने झालसा के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था।

इसके बाद राज्य सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया, जिस पर अब अदालत ने यह नया आदेश पारित किया है।

Share This Article