महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड आवास बोर्ड का नोटिस, रांची के हरमू रोड स्थित प्लॉट के दुरुपयोग का आरोप

Archana Ekka
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Jharkhand Housing Board issues notice to MSD: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया है।

मामला रांची स्थित एक आवासीय भूखंड के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। आवास बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, धोनी को जो प्लॉट आवंटित किया गया था, वह केवल आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित था।

लेकिन जांच में यह आरोप सामने आया है कि उस भूखंड का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, जो आवंटन की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में औपचारिक Notice जारी किया गया है और नियमानुसार जवाब मांगा गया है।

नोटिस में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं और आवंटन की शर्तों का उल्लंघन सिद्ध होता है, तो संबंधित भूखंड का आवंटन रद्द किया जा सकता है।

हालांकि, अंतिम निर्णय धोनी या उनके प्रतिनिधियों के जवाब और आगे की जांच Report पर निर्भर करेगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के नियमों के तहत आवासीय भूखंड का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य से ही किया जा सकता है। यदि किसी भूखंड का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करना हो, तो इसके लिए अलग श्रेणी की स्वीकृति आवश्यक होती है।

फिलहाल इस पूरे मामले पर महेंद्र सिंह धोनी या उनके प्रतिनिधियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आगे की कार्रवाई बोर्ड की जांच रिपोर्ट और प्राप्त स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगी।

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