सोमा मुंडा हत्याकांड में बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने देवव्रत नाथ शाहदेव को दी जमानत

सोमा मुंडा हत्याकांड में देवव्रत नाथ शाहदेव को हाईकोर्ट से जमानत, कोर्ट ने शर्तों के साथ राहत दी, बचाव पक्ष ने साजिश और साक्ष्य की कमी का दिया तर्क।

Razi Ahmad
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Soma Munda Murder Case : खूंटी जिले के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद फैसला सुनाया।

अदालत ने देवव्रत नाथ शाहदेव को शर्तों के साथ जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे और पहचान के लिए आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही ट्रायल के दौरान अदालत की कार्यवाही में सहयोग करना अनिवार्य होगा।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप और अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को साजिश के तहत फंसाया गया है।

उनका कहना था कि प्राथमिकी में देवव्रत नाथ शाहदेव का नाम शामिल नहीं है और न ही अन्य आरोपियों की पूछताछ में उनका जिक्र हुआ है।

बचाव पक्ष ने पुलिस जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में भी उनके मुवक्किल को आरोपी बनाया गया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।