
नयी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विभिन्न बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के बीच साठगांठ के सिलसिले में 22 नये मामले दर्ज करने के बाद मंगलवार को आठ राज्यों में 77 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी दिल्ली,चेन्नई, पुडुचेरी, बेंगलुरु और अन्य स्थानों पर की गई। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था और न्यायालय ने 29 अप्रैल 2025 को एजेंसी को सुपरटेक लिमिटेड सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विभिन्न बिल्डर के खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। वर्ष के अंत में न्यायालय ने सीबीआई को एनसीआर में उन 22 मामलों को दर्ज करने का निर्देश दिया, जिनमें अनुदान योजना का उपयोग करके घर खरीदने वालों से धोखाधड़ी की गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 23 सितंबर को सीबीआई को मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मोहाली और प्रयागराज में रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीदाने वालों से धोखाधड़ी करने के लिए बैंक और डेवलपर्स के बीच ‘नापाक गठजोड़’ के संबंध में छह और नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी थी।

