
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने देश में मतदान को अनिवार्य बनाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा फैसला ‘‘नीतिगत क्षेत्र’’ में आता है और न्यायपालिका इसके लिए आदेश जारी नहीं कर सकती। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित पक्षों के समक्ष रखें।

