न्यायालय ने चुनावों में मतदान को अनिवार्य बनाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य मतदान लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और कहा कि यह निर्णय नीतिगत क्षेत्र में आता है, अदालत आदेश नहीं दे सकती।

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने देश में मतदान को अनिवार्य बनाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा फैसला ‘‘नीतिगत क्षेत्र’’ में आता है और न्यायपालिका इसके लिए आदेश जारी नहीं कर सकती। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वह अपनी शिकायत संबंधित पक्षों के समक्ष रखें।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।