PESA नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा विस्तृत जवाब

झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य सरकार से मांगा विस्तृत जवाब, संविधान अनुरूप संशोधन और लागू व्यवस्था पर उठाए अहम सवाल।

Razi Ahmad
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Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में PESA (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज) नियमावली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने के आरोपों से जुड़े मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।

यह निर्देश रायमूल बांद्रा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मुख्य न्यायाधीश एसएम सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुवार सवाल कितने सही हैं और क्या संविधान के अनुरूप PESA नियमावली में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले सभी बिंदुओं पर स्पष्ट और विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले को लेकर अब सरकार के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।