अनिल महतो हत्याकांड में दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

रांची की अदालत ने अनिल महतो हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया, जिससे लंबे समय से चल रहे इस चर्चित मामले का कानूनी निष्कर्ष सामने आया।

Razi Ahmad
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Anil Mahto Murder Case : रांची की अदालत ने चर्चित अनिल महतो हत्याकांड मामले में ट्रायल का सामना कर रहे दो आरोपियों शिवचरण मुंडा और रवि सिंह मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला अपर न्याययुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया।

यह मामला 27 जनवरी 2023 को दशम जलप्रपात थाना क्षेत्र का है। आरोप था कि नए मोटरसाइकिल की लालच में अनिल महतो की हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक अनिल महतो और आरोपी शिवचरण मुंडा आपस में दोस्त थे।

जांच में कहा गया था कि अनिल महतो ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिस पर शिवचरण मुंडा की नजर थी। आरोप के मुताबिक, शिवचरण ने अपने दोस्त को मेला दिखाने के बहाने साथ ले जाकर नावाडीह के पास उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। बाद में कथित तौर पर मोटरसाइकिल रवि सिंह मुंडा को बेच दी गई थी।

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।