
Anil Mahto Murder Case : रांची की अदालत ने चर्चित अनिल महतो हत्याकांड मामले में ट्रायल का सामना कर रहे दो आरोपियों शिवचरण मुंडा और रवि सिंह मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला अपर न्याययुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सुनाया।
यह मामला 27 जनवरी 2023 को दशम जलप्रपात थाना क्षेत्र का है। आरोप था कि नए मोटरसाइकिल की लालच में अनिल महतो की हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक अनिल महतो और आरोपी शिवचरण मुंडा आपस में दोस्त थे।
जांच में कहा गया था कि अनिल महतो ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिस पर शिवचरण मुंडा की नजर थी। आरोप के मुताबिक, शिवचरण ने अपने दोस्त को मेला दिखाने के बहाने साथ ले जाकर नावाडीह के पास उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। बाद में कथित तौर पर मोटरसाइकिल रवि सिंह मुंडा को बेच दी गई थी।
पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने पर अदालत ने दोनों को बरी कर दिया।

