असम विधानसभा में UCC बिल पास, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3-6 महीने में लागू हो सकता है कानून: हिमंता सरमा

असम विधानसभा ने UCC बिल 2026 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 3 से 6 महीने में कानून लागू हो सकता है।

Razi Ahmad
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Assam UCC Bill : असम विधानसभा ने बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 को मंजूरी दे दी। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा।

बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए “ऐतिहासिक कदम” बताया और विधानसभा सदस्यों का समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने से पहले संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही यह कानून औपचारिक रूप से लागू हो सकेगा। उन्होंने संकेत दिया कि पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 6 महीने का समय लग सकता है।

सरमा ने बताया कि कानून लागू करने से जुड़े कई नियम पहले से तैयार हैं, लेकिन उन्हें अधिसूचित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होगी। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इन नियमों को अधिसूचित कर अमल शुरू किया जाएगा।

गौरतलब है कि UCC को लेकर देशभर में लंबे समय से बहस चल रही है। समर्थक इसे समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि आलोचक इसे सामाजिक और धार्मिक विविधताओं से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा बताते हैं।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।