मनी लॉन्ड्रिंग केस : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर फैसला 8 जून को

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 8 जून को अहम फैसला आएगा। कोर्ट के निर्णय पर पूरे राज्य की राजनीतिक नजरें टिकी हैं।

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रांची : जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े इस केस में उनकी डिस्चार्ज पिटीशन पर 8 जून को फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब 8 जून को कोर्ट अपना आदेश सार्वजनिक करेगा।

इस फैसले को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ-साथ गठबंधन सरकार की भी नजर इस पर टिकी हुई है। वहीं जेएमएम समेत राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर चर्चा तेज है।

गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ जांच कर चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में कई जमीन कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। अब सभी की निगाहें 8 जून पर टिकी हैं, जब अदालत का फैसला यह तय करेगा कि हेमंत सोरेन को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।