रिम्स अतिक्रमण विवाद मामले में निशा कुमारी भगत को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत

रिम्स अतिक्रमण विवाद मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने निशा कुमारी भगत को अग्रिम जमानत दे दी। सरकारी कार्य में बाधा और मारपीट के आरोपों की जांच अभी जारी है।

Razi Ahmad
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand High Court : रांची स्थित रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद से जुड़े मामले में आरोपी निशा कुमारी भगत को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।

यह मामला रांची सदर थाना कांड संख्या 608/2025 से जुड़ा है। पुलिस ने इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

दरअसल, 17 दिसंबर 2025 को रिम्स परिसर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई। एफआईआर के अनुसार, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हो गई थीं।

इसी मामले में निशा कुमारी भगत समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

हालांकि, मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों के संबंध में कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

Share This Article
रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।