
टोरंटो: कनाडा की एक अदालत ने एअर इंडिया कनिष्क बम विस्फोट मामले के एक संदिग्ध की हत्या के लिए पहले से सजायाफ्ता व्यक्ति को हत्या के एक अन्य मामले में 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी मीडिया की एक खबर में दी गई है। ‘कनाडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन’ (सीबीसी) की शुक्रवार की खबर के अनुसार, सुपारी लेकर हत्या करने वाले टैनर फॉक्स (25) को ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफोर्ड निवासी चाड कोलिवस (40) की हत्या का दोष स्वीकार करने के बाद बुधवार को सजा सुनाई गई।
पुलिस के अनुसार, 21 मार्च 2022 को कोलिवस को उनके घर में गोली मार दी गई थी। गंभीर रूप से घायल कोलिवस की बाद में मौत हो गई। फॉक्स को 2023 में लैटिटिया एसेरा (31) के साथ गिरफ्तार किया गया था। एसेरा ने घर में अवैध रूप से घुसने का अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे चार वर्ष के कारावास और दो वर्ष की निगरानी की सजा सुनाई गई। वहीं, फॉक्स ने इस वर्ष अप्रैल में हथियार के साथ हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था।
कोलिवस की हत्या के चार महीने से भी कम समय बाद, 14 जुलाई 2022 को फॉक्स ने सिख कारोबारी रिपुदमन सिंह मलिक की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह ब्रिटिश कोलंबिया के सरे स्थित एक व्यावसायिक परिसर में अपनी टेस्ला कार में बैठे थे। मलिक 1985 में हुए एअर इंडिया फ्लाइट 182 ‘‘कनिष्क’’ बम विस्फोट मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल था। यह आतंकवादी हमला कनाडा में सक्रिय सिख अलगाववादियों ने अंजाम दिया था। इस हमले में 268 कनाडाई, 27 ब्रिटिश और 22 भारतीय नागरिकों सहित विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी।

