रिश्वत कांड में राजेश किशोर रवि और गौतम किशोर रवि की जमानत पर फैसला 20 अगस्त को

रिश्वत कांड में गिरफ्तार राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और गौतम किशोर रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। विजिलेंस अदालत 20 अगस्त को फैसला सुनाएगी।

Razi Ahmad
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रांची: रिश्वत कांड में जेल में बंद बुढ़मू अंचल के राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और उनके भाई गौतम किशोर रवि की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। विजिलेंस की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब 20 अगस्त को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी।

मामला 8 जुलाई का है, जब बुढ़मू अंचल के राजस्वकर्मी राजेश किशोर रवि और गौतम किशोर रवि को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि साड़म मौजा की 3.20 एकड़ जमीन के म्यूटेशन के एवज में 4.50 लाख रुपये की मांग की गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने एडवांस के तौर पर 90 हजार रुपये पहले ही ले लिए थे।

एसीबी का आरोप है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी के कहने पर राजस्वकर्मी और उसके भाई द्वारा रिश्वत की रकम की वसूली की जा रही थी। ब्राम्बे निवासी सुबोध कुमार की शिकायत के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया था।

मामले में जांच एजेंसी ने 9 जुलाई की देर रात तक पूछताछ के बाद अंचलाधिकारी सच्चिदानंद कुमार वर्मा को भी गिरफ्तार किया था। अब सभी की नजरें 20 अगस्त को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हैं।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।