शराब को लेकर विवाद में अभिजीत तिवारी की हत्या, आरोपी विशाल राम की जमानत याचिका खारिज

रांची के टाटीसिलवे में शराब को लेकर विवाद के बाद अभिजीत तिवारी की हत्या के मामले में आरोपी विशाल राम की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।

Razi Ahmad
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रांची: टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में अभिजीत तिवारी हत्याकांड के आरोपी विशाल राम को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशाल राम फिलहाल जेल में बंद है।

पुलिस के अनुसार, घटना 18 अप्रैल की है। अगले दिन 19 अप्रैल को टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के सिपाही पुल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था। मामले की जांच के लिए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम गठित की गई। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि टाटीसिलवे इलाके के जोरार बधवा ग्राउंड में विशाल राम, सन्नी और आकाश सुजय एक साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका परिचित अभिजीत तिवारी वहां पहुंचा और शराब मांगने लगा। शराब देने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया।

आरोप है कि गुस्से में अभिजीत ने शराब की बोतलें तोड़ दीं और आरोपियों को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर अभिजीत की गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और शव को सिपाही पुल के पास फेंक दिया। मामले में आरोपी विशाल राम की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।