दलमा में 10 करोड़ के इको कॉटेज पर गिरी कार्रवाई की गाज! बिना एनओसी निर्माण पर हटाने का आदेश

दलमा वन्यजीव आश्रयणी में बिना जरूरी मंजूरी बने निर्माण पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इको कॉटेज हटाने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया।

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जमशेदपुर: दलमा वन्यजीव आश्रयणी में नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण को लेकर अब कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने झारखंड सरकार को दलमा वन्यजीव आश्रयणी के अंदर आवश्यक स्वीकृति के बिना किए गए निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है। बताया गया है कि इको-सेंसिटिव क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लिए बिना बनाए गए पर्यटन कॉटेज भी कार्रवाई के दायरे में हैं। दलमा में बनाए गए इन इको कॉटेज के निर्माण पर 10 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि निर्माण में सरकारी राशि खर्च की गई और इन्हें वन विभाग की ओर से तैयार कराया गया था।

कमेटी ने सिर्फ निर्माण हटाने का निर्देश ही नहीं दिया, बल्कि बिना आवश्यक अनुमति निर्माण की मंजूरी देने या उसे होने देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर जवाबदेही तय करने को भी कहा है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कमेटी के निर्देश से संबंधित जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की। आदेश सामने आने के बाद दलमा में पर्यटन विकास के नाम पर हुए निर्माण और अनुमति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।