उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर अबू सलेम की हिरासत से रिहाई के अनुरोध वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई याचिका खारिज कर दी। सलेम ने पुर्तगाल प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत 25 साल पूरे होने का हवाला दिया था।

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर अबू सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने इस आधार पर हिरासत से रिहाई का अनुरोध किया था कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत भारत में जेल में उसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मुंबई उच्च न्यायालय के अप्रैल में दिए गए आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने तत्काल रिहाई के अनुरोध वाली सलेम की याचिका को ‘‘समय से पहले’’ और ‘‘गलत धारणा पर आधारित’’ बताते हुए खारिज कर दिया था।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।