अदालत ने मतदाता सूची में सोनिया गांधी के नाम संबंधी मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द किया

Archana Ekka
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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 11 सितंबर, 2025 के मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले मतदाता सूची में शामिल किए जाने के आरोप की जांच से इनकार किया गया था।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को ‘‘बिना विस्तृत कारणों वाला’’ बताते हुए रद्द कर दिया। इस आदेश में राउज एवेन्यू अदालत की सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

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अर्चना एक्का को पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से की। इस दौरान उन्होंने झारखंड उजाला, सन्मार्ग और इम्पैक्ट नेक्सस जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। इन संस्थानों में उन्होंने रिपोर्टर, एंकर और कंटेंट राइटर के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग और कंटेंट लेखन का अनुभव प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वह सक्रिय रूप से काम करते हुए अपने अनुभव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं।