अदालत ने अभिनेता इमरान खान को जारी एफआरआरओ के नोटिस पर दो नवंबर तक रोक लगाई

मुंबई उच्च न्यायालय ने अमेरिकी नागरिक अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के एफआरआरओ नोटिस पर दो नवंबर तक रोक लगा दी। फिलहाल उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

Archana Ekka
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मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को, अमेरिकी नागरिक और अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा जारी किए गए उस नोटिस पर दो नवंबर तक रोक लगा दी, जिसमें उनसे 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था।

खान के वकील वेंकटेश धोंड ने 28 अक्टूबर की समय-सीमा का हवाला देते हुए कहा कि कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जिसके बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा।

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अर्चना एक्का को पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंटर्नशिप से की। इस दौरान उन्होंने झारखंड उजाला, सन्मार्ग और इम्पैक्ट नेक्सस जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। इन संस्थानों में उन्होंने रिपोर्टर, एंकर और कंटेंट राइटर के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़ रिपोर्टिंग, एंकरिंग और कंटेंट लेखन का अनुभव प्राप्त किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में वह सक्रिय रूप से काम करते हुए अपने अनुभव को लगातार आगे बढ़ा रही हैं।