झारखंड में इस शख्स का होल्डिंग टैक्स आया 21.50 लाख, 6.50 लाख फाइन के साथ जमा करने के निर्देश

Digital News
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

कोडरमा: राजस्व वसूली को लेकर नगर पर्षद सक्रिय दिख रहा है। इसके तहत अब तक नगर पर्षद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के लगभग 205 होल्डिंग टैक्स बकायदारों को नगर पर्षद द्वारा नोटिस भी जारी किया जा रहा है।

इसमें से एक ऐसे बकाएदार का नाम सामने आया है,जिस पर लाखों रुपया का होल्डिंग टैक्स बकाया है।

शहर के महाराणा प्रताप चौक के समीप स्थित ओम नम: शिवाय कांप्लेक्स (मां दुर्गा डेवलपर्स) के विकास रवानी पर वित्तिय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक का 21 लाख 50 हजार 112 रु.होल्डिंग टैक्स बकाया है।

नगर पर्षद द्वारा विकास रवानी के नाम नोटिस जारी करते हुए उक्त बकाया राशि के साथ ही छह लाख 50 हजार 33 रु.का जुर्माना लगाते हुए नोटिस प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर भुकतान करने को कहा गया है।

नगर पर्षद द्वारा जारी आवेदन में कहा गया है कि मां दुर्गा डेवलपर्स द्वारा स्व.घोषणा पत्र के साथ होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया गया है।

ऐसे में बीते तीन अगस्त को भी नगर पर्षद द्वारा नोटिस कर बकाया होल्डिंग टैक्स का भुकतान करने का आदेश दिया गया था।

ऐसे में उक्त होल्डिंग का नगर पर्षद द्वारा मापी किया गया, जिसमें उक्त कांप्लेक्स का एरिया 11 हजार 800 स्क्वायर फीट मिला।

इसमें जी-6 का कांप्लेक्स बना है,जो कॉमर्सियल और रेंटल है। ऐसे में उक्त कांप्लेक्स का सालाना होल्डिंग टैक्स तीन लाख 58 हजार 352 रु.बनता है।

ऐसे में नगर पर्षद द्वारा लगाए गए जुर्माना राशि के साथ 28 लाख 145 रु.जमा करने का आदेश दिया गया है।

आवेदन प्राप्ति के तीन दिन के अंदर अगर बकाया राशि का भुकतान नहीं किया जाता है, तो नगरपालिका एक्ट के तहत कुर्की जब्ती, चल-अचल संपत्ति का जप्ती बिक्री सहित कई कानूनी करवाई की जाएगी।

Share This Article