रांची में यहां 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू, पांच और पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी

News Aroma Media
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रांची: रांची के एसडीओ दीपक दुबे ने 11 दिसम्बर को अलग-अलग संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकाले जाने की संभावना को लेकर निषेधाज्ञा लागू की है।

यह निषेधाज्ञा मुख्यमंत्री आवास के दीवार के 200 मीटर की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लगाई गई है।

एसडीओ ने बताया कि लोक परिशान्ति भंग होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर एहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा लगाया गया है।

 रांची में यहां 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू, पांच और पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी

निषेधाज्ञा के दौरान सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा जाने वाले लोगों एवं अंत्येष्टि जुलूस को छोड़कर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी रहेगी।

इसके अलावा सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर चलने की मनाही रहेगी।

साथ ही सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना पर भी रोक रहेगी।

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