शस्त्र अधिनियम के तहत दो अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति, रांची DC ने…

कांड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में अभियुक्तों के खिलाफ घटना को सत्य पाया गया था। उसके बाद डीसी ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी।

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रांची: रातू थाना कांड संख्या-169/23 से संबंधित रिपोर्ट जांच करने के बाद रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-B) A/26/35 के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी है। मामला 22 अप्रैल 2023 का है।

आरोपियों से जुड़ा मामला अनुसंधान में सही पाया गया

गढ़वा के मूल निवासी मनीष कुमार कुशवाहा से ड्यूटी के बाद ठाकुरगांव जाने के क्रम में शाम 7:30 बजे हुरहुरी पेट्रोल पंप से पहले सुनसान स्थान पर चाकू तथा पिस्टल दिखाकर मोटरसाइकिल, मोबाइल और पर्स लूट ली गई थी। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में झिरी के पास तीन लोगों को संदिग्ध हालत में खड़े देखा था। सशस्त्र बल के सहयोग से इनमें से दो व्यक्ति चतरा के श्रवण कुमार और आशीष कुमार पकड़े गए। उनका साथी अरुण कुमार फरार हो गया। तलाशी लेने पर श्रवण कुमार के कमर से 303 MMबोर का देसी कट्टा एवं अन्य सामान बरामद हुआ। इनकी निशानदेही पर फरार अरुण कुमार उर्फ अजित के कमरे की तलाशी ली गई। एक 7.65 MM बोर की देसी पिस्टल, दो 7.65 MM बोर एवं 315 (8 MM) बोर की दो जिंदा गोली मिली थी। कांड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में अभियुक्तों के खिलाफ घटना को सत्य पाया गया था। उसके बाद डीसी ने अभियोजन की स्वीकृति दे दी।

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