रिश्वत लेने के दोषी ASI सेवईया सुरीन को 5 साल की सजा

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ASI Sevaiya Surin sentenced to 5 years: ACB के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को रिश्वत लेने के दोषी करार ASI सेवईया सुरीन (ASI Sevaiya Surin) को पांच साल की सजा सुनायी है। अदालत ने मामले में एएसआई को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

लोहरदगा के कुड़ू थाना के तत्कालीन ASI सेवईया सुरीन को गत बुधवार को अदालत ने दोषी करार दिया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB)की टीम ने एक हजार रुपये रिश्वत लेते 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

रिश्वत लेते ASI को रंगे हाथ गिरफ्तार किया

यह रिश्वत मो. अब्दुल रशीद (Mo. Abdul Rasheed) नामक व्यक्ति से बाइक को छोड़ने के एवज में ASI ले रहा था। थाने में जब्त बाइक को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था।

इसके बावजूद छोड़ने के एवज में अभियुक्त से एक हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था। सूचक ने इसकी शिकायत ACB SP  से की थी।

इसके बाद ACB की टीम गठित कर रिश्वत लेते ASI को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में जमानत मिली थी। दोषी करार होने के बाद ASI को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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