झारखंड

स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट ने नाबालिग दोस्त की हत्या के जुर्म में युवक को दिया दोषी करार

रांची के स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट (Special Children Court) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने मंगलवार को नाबालिग दोस्त की हत्या (Murder) के जुर्म में 20 वर्षीय युवक को दोषी करार दिया।

Special Children Court : रांची के स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट (Special Children Court) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने मंगलवार को नाबालिग दोस्त की हत्या (Murder) के जुर्म में 20 वर्षीय युवक को दोषी करार दिया। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई।

मामले में आरोप है कि 1 जनवरी 2021 को नए साल के जश्न मनाने के दौरान मामूली विवाद पर सोनू टोप्पो की पत्थर से कुचकर हत्या (Murder) कर दी थी।

जिसके बाद 2जनवरी 2021 की सुबह में सोनू टोप्पो की लाश करमटोली के सेलिब्रेशन बैक्वेट हॉल (Celebration Banquet Hall) के पास से बरामद किया गया था। नए साल की जश्न मनाने के लिए सोनू को उसके घर से आशीष टोप्पो और सुमेश लकड़ा लेकर निकला था।

सभी ने शराब पी और सोनू टोप्पो की हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

3 साल पहले की घटना

बताते चलें घटना के समय आरोपी की उम्र 18 साल से कम थी। इसी कारण मामले की सुनवाई Special Children Court में हुई। हत्या की घटना को लेकर लालपुर थाने में जनवरी 2021 को कांड संख्या 5/2021 के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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