झारखंड

हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट का बड़ा फैसला, 1932 का खतियान राज्य में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी, OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण

रांची: हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) की कैबिनेट ने 1932 का खतियान (cabinet Meeting Khatian1932) राज्य में लागू करने के प्रस्ताव (proposal) को मंजूरी मिल गई है।

झारखंड में स्थानीय की परिभाषा विधेयक- 2022 (Definition of Local Bill – 2022) के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है।

1932 के पूर्व के पूर्वजों को झारखंड का स्थानीय निवासी (Local Resident) माना जायेगा। इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है।

हेमंत सरकार OBC को 27% आरक्षण के प्रस्ताव को 9वीं अनुसूची (9th Schedule) में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। बुधवार को झारखंड मंत्रालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया है।

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किसानों को बीज दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया

इसके अलावा सुखाड़ (Drought) को देखते हुए किसानों को राहत देने का फैसला लिया गया है। किसानों (Farmers) को रबी में 90% अनुदान पर बीज दिया जाएगा।

वर्तमान बीज नीति (Current Seed Policy) को सरकार ने शिथिल किया है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को बीज देने के लिए नीति बनायी गई है।

नीति में प्रावधान है कि पहले 50 फीसदी अनुदान पर किसानों को बीज दिया जाता था अब इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया गया है। इस बार रबी के मौसम में किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज मिलेगा।

May be an image of 1 person and text that says "สมมน NMENTO अब हमारा पहचान 1932 का खतियान झा.मु.मो. मो. कहाथाना? ना? हम टुकुर टुकुर देखते नहीं रहेंगे जगरनाथ महतो (शिक्षा मंत्री)"

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

★ झारखंड राज्य में कम वर्षापात (Low Rainfall) एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022-23 (Accidental and Rabi 2022-23) के फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप (Model Act Format) के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम प्रारूप, 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए संशोधित झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य में पथ निर्माण विभाग की पथों पर अवस्थित Railway Level Crossings (समपार) के स्थान पर ROBs/RUBs (पहुँच पथ सहित) का (भू-अर्जन, Utilities shifting एवं अन्य pre-construction activities छोड़कर) भारत सरकार द्वारा CRIF के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड सरकार, रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के बीच होनेवाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताजा गरम पोषाहार पकाकर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनान्तर्गत गैस सिलिण्डर एवं कूकिंग स्टोव की आपूर्त्ति की योजना में LPG संयोजन तथा LPG सिलिण्डर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना अधीन राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में लाभुकों को ताजा गरम पोषाहार पकाकर उपलब्ध कराने हेतु बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर प्यूरीफायर के क्रय एवं आपूर्ति संबंधी तथा सुदृढ़ संरचना उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रों के अनुरक्षण, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ, मौजा-भवानीपुर अंतर्निहित कुल रकबा-2.01 एकड़ गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि कुल देय राशि रूपये 78,05,046/- (अठहत्तर लाख पाँच हजार छियालीस) मात्र ई.सी.एल. चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस.पी. माईन्स (ई.सी.एल.), चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

★ भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 “क“ में संशोधन करने तथा बिहार मनोरंजन ड्यूटी कोर्ट फी तथा मुद्रांक (अधिभार संशोधन) अधिनियम, 1948 की धारा-5 को निरस्त करने के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत झारखण्ड वित्त विधेयक, 2021 पर राज्यपाल महोदय की आपत्ति के उपरांत वापस लेते हुए झारखण्ड वित्त विधेयक, 2022 पर सहमति की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रखण्ड भवन मुख्य निर्माण कार्य योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के 86 प्रखण्डों में आवश्यकतानुरूप आवासीय भवनों के नवनिर्माण हेतु रु. 46880.32 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड भवन, नई दिल्ली में बाह्य स्रोत से वाहन चालकों के 07 (सात) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय योजना/राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के संचालन/क्रियान्वयन में हो रही कठिनाईयों के आलोक में आवश्यक संशोधन प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

★ सी.सी.एल. द्वारा सी.एस.आर. मद से उपलब्ध करायी जाने वाली राशि से राँची विश्वविद्यालय परिसर, मोराबादी, राँची में 5000 की क्षमता का पुस्तकालय निर्माण हेतु 62,43,39,300/ (बासठ करोड़ तैतालीस लाख उन्चालीस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की लागत पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राज्य में New Education Policy, 2020 के कार्यान्वयन हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत NICSI के Empanelled Agency “Pricewaterhouse Coopers Private Limited” का मनोनयन के आधार पर चयन कर PMU (Project Management Unit) गठन करने की स्वीकृति दी गई।

★ विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकायों की स्वीकृति दी गई।

★ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड लेबर सर्विस (टेक्निकल) संवर्ग के अंतर्गत वाष्पित्र निरीक्षक एवं मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक के पद का वेतनमान/ग्रेड-पे संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सृजित सिस्टम सहायक (System Assistant) सिस्टम ऑफिसर ( System Officer) एवं सीनियर प्रोग्रामर (Senior Programmer) के मासिक संविदा राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई

★ अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, धनबाद का लोक निजी भागीदारी प्रणाली के तहत विकास हेतु Inter State Bus Terminal-Cum-Commercial facilities Integrated Project fay तैयार अवधारणा नोट एवं निविदा संबंधी RFQ-cum-RFP की स्वीकृति एवं Inter State Bus Terminal के विकास हेतु कुल 48,11,03,700 /- रूपये की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों में बरती गई अनियमितताओं के जाँच प्रतिवेदन में समाहित जटिल विधि एवं तथ्यों के समाधान हेतु एक सदस्यीय न्यायिक आयोग (One Member Judicial Commission) के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत Projet App Val Board (PAB) की 12वीं एवं 13वीं बैठक में स्वीकृत किये गये 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज (New Model Degree College) के स्थापना हेतु पूर्व में राज्य स्कीम मद से स्वीकृत 10 नए महाविद्यालयों के लिए Funding Pattern में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची नगर निगम अंर्तगत Selection of Consultant for Updating / Revising Detailed Project Report of Ranchi Sewerage & Drainage (2006) including integration of existing/ongoing sewerage schemes (Ranchi Sewerage Zone 1) and Preparation of Safeguard documents & provision of Project Management Services हेतु राशि 31,16,97,033.60 रु० (Including GST & All taxes) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० मेरी नीलिमा केरकेट्टा (भा.प्र.से. सेवानिवृत्त) को झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC), राँची में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (Mid Day Meal Plan) के अंतर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में पांच दिन अंडा / फल अथवा दूध (Egg/Fruit or Milk) उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

★ अरुण कुमार एक्का, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह गुमला के विरूद्ध पूर्व में विभागीय संकल्प सं०-11402 (HRMS) दिनांक- 13.11.2020 द्वारा अधिरोपित दण्ड “असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक को संशोधित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के तहत् ‘असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति दी गई।

★ विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों (Appointed Teachers) के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31.03.2023 तक करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति-2022 (JEVP-2022) की गठन की स्वीकृति दी गई।

★ आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित होने वाले 03-06 वर्ष के बच्चों को गर्म पोशाक (Winter Uniform) उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों को पोशाक की आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची के द्वारा पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्य करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या-5454, दिनांक 25.10.2002 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ गोड्डा जिलान्तर्गत “दुमुही (वीर कुंवर सिंह चौक) (NH-133 पर) से चाँदनी चौक (NH-333A पर) पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 11.050 (कुल लंबाई- 11.050 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 29,36,61,600/- (उनतीस करोड़ छत्तीस लाख एकसठ हजार छः सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, गढ़वा अन्तर्गत “रमना-विशुनपुरा-मझिआँव पथ (MDR-132) (कुल लंबाई-29.300 कि०मी०) के मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू. 55,26,90,500/- (पचपन करोड़ छब्बीस लाख नब्बे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, रांची अन्तर्गत “बिरसा चौक से धुर्वा गोलचक्कर (लम्बाई-2.6 कि.मी.) का चार लेन में मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (साईकिल ट्रैक एवं फुटपाथ सहित) एवं धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट बिल्डिंग (लम्बाई-1.5 कि0मी0) पथ का राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य (कुल लम्बाई 4.10 कि०मी०)” हेतु रू० 34,93,37,700/- (चौंतीस करोड़ तिरान्बे लाख सैंतीस हजार सात सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

★ पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “गढ़वा-चिनियाँ पथ (MDR-137) (कुल लंबाई-26.300 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू0 70,24,01,300 /- (सतर करोड़ चौबीस लाख एक हजार तीन सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, गढ़वा अन्तर्गत “रंका (SH-11 पर) से रमकण्डा (MDR-131 पर) पथ (कुल लंबाई- 20.925 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू. 65,77,86,500/- (पैंसठ करोड़ सत्तहतर लाख छियासी हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अन्तर्गत (पार्ट -A) मिर्जाचौकी-बोआरीजोर पथ (MDR 207) पथ के चैनेज कि0मी0 0.00 से कि0मी0 16.970 (0.00 से 3.70 कि०मी० एवं 16.60 कि०मी०) (कुल लं0-16.970 कि०मी०) एवं पथ प्रमण्डल, गोड्डा अन्तर्गत (पार्ट -B) मिर्जाचौकी-बोआरीजोर पथ (MDR-207) पथ के चैनेज कि०मी० 16.600 से कि०मी० 25.060 (कुल लं0-8.46 कि०मी०) तक (समेकित कुल लंबाई-25.43 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित) हेतु रू0 107,83,78,700/- (एक सौ सात करोड़ तेरासी लाख अठहत्तर हजार सात सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई

★ पथ प्रमण्डल, रांची (ग्रामीण) अन्तर्गत “अनगढ़ा – हाहे-राहे पथ (MDR-021) (कुल लंबाई- 26.687) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु रू0 57,95,82,200 /- (संतावन करोड़ पंचानबे लाख बेरासी हजार दो सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय), रॉची की स्थापना हेतु 120-150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने हेतु Azim Premji Foundation एवं राज्य सरकार के मध्य MoU की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के सुरक्षा कारकेड (Security Carcade) के लिए 01 अदद् Audi Q7 अथवा कोई भी अन्य वाहन अधिकत्तम मूल्य रू० 1.25 करोड़ तक का एवं 02 अदद् एम्बुलेंस तथा माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधानसभा एवं माननीय मंत्रीगण, झारखण्ड के स्कॉट के लिए 25 अदद् Mahindra Bolero Neo N4 वाहन के क्रय हेतु स्थापना व्यय बजट मुख्यशीर्ष “2055- पुलिस” के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि (Jharkhand Contingency Fund) से रू० 4,00,00,000/- (चार करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृति दी गई।

★ “झारखंड के स्थानीय निवासी” (Local Residents of Jharkhand) की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 (Bill, 2022) के गठन की स्वीकृति दी गई।

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