झारखंड

रांची में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में छोटूवा उर्फ प्रताप दोषी करार, सजा 17 को

अदालत ने आईपीसी की धारा 363,376 और पॉक्सो चार में आरोपित को दोषी पाया है

रांची: पॉक्सो (Poxo) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत में मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनवाई हुई।

मामले में आरोपित छोटूवा लोहरा उर्फ प्रताप लोहरा को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने IPC की धारा 363,376 और पॉक्सो चार में आरोपित को दोषी पाया है।

अदालत (Court) में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों की गवाही कराई गई। इसके बाद अदालत ने तमाम गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद छोटूवा लोहरा को दोषी पाया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथी 17 जून निर्धारित की है।

नाबालिग को जान से मारने की दी धमकी

अधिवक्ता के अनुसार यह मामला सोनहातू थाना क्षेत्र का है, जहां 10 मई 2019 को शौच के घर से निकली युवती के साथ रात को दुष्कर्म किया गया था।

बताया गया कि नाबालिग रात में घर से निकली थी।इसी क्रम में आरोपित ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर अपने बाइक में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म (Rape) की घटना को अंजाम दिया।

साथ ही आरोपित ने नाबालिग को घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

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