झारखंड

पलामू के निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब परिवार के बच्चों का होगा नामांकन

मेदिनीनगर: उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे (DC Anjaneyulu Dodde) की अध्यक्षता में शनिवार को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (Child Education Right Act 2009) के तहत प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत नामांकन (Enrollment) को लेकर जिला शिक्षा समिति (District Education Committee) की बैठक आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2024 में पलामू (Palamu) अंतर्गत मान्यता प्राप्त 12 निजी विद्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश कक्षा में नामांकन 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

नामांकन के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश

उपायुक्त ने कहा कि 72 हजार रुपये से कम वार्षिक आय (Annual Income) वाले परिवार के बच्चों का नामांकन पलामू अंतर्गत मान्यता प्राप्त 12 निजी विद्यालयों (Private Schools) में लिया जाएगा।

उपायुक्त ने बच्चों के नामांकन के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया।

बैठक में उपायुक्त के अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी (District Education Officer), जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू सहित विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित रहे।

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