विदेश

भोजन की बर्बादी रोकने को चीन में नया कानून बनाने पर विचार

बीजिंग: बीजिंग ने एक नए कानून का मसौदा तैयार किया है जिसमें भोजनालयों (होटल) को ऐसे लोगों को तैनात करने के लिए कहा गया है जो ग्राहकों को अतिशय भोजन और खाद्य अपव्यय के खिलाफ चेतावनी देंगे।

मसौदे के अनुसार, जिस व्यक्ति को यह अनूठी जिम्मेदारी दी जाएगी, वह भोजन करने वाले व्यक्ति से आग्रह करेगा कि वह बचा हुआ खाना पैक करवा लें।

साथ वह ग्राहकों को इस बात के लिए भी ताकीद करेगा कि वह भोजन के लिए अतिशय ऑर्डर न दें।

गौरतलब है कि शुक्रवार को शहर की विधायिका ने खाद्य अपव्यय पर अंकुश लगाने के लिए मसौदा कानून पर विचार-विमर्श किया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कानून के मसौदे में कैटरिंग सेवा प्रदाताओं की भी आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

सिंगल अथवा कपल ग्राहकों के लिए छोटे पैकेट वाला भोजन अथवा पूरी थाली बेचने के लिए कैटरिंग सेवा प्रदाताओं की जरूरत अधिक होगी।

बहरहाल, कानून के मसौदे में यह निर्धारित किया गया है कि कानून बन जाने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों को चेतावनी के साथ-साथ 10,000 युआन (1,537 डॉलर) तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

विदित हो कि वर्ष 2012 से ही चीनी सरकार भोजन की बर्बादी के मुद्दे को उजागर कर रही है, नीतियां बना रही है और इस सामाजिक मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान क्लीअर योर प्लेट्स चला रही है।

खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, मानव उपभोग के लिए उत्पादित एक तिहाई खाद्य पदार्थ विश्व स्तर पर नष्ट या बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी मात्रा लगभग 1.3 अरब टन प्रति वर्ष है।

चीन में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.7 करोड़ टन भोजन बर्बाद होने का अनुमान है, जो लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त है।

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