झारखंड

आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधियों को किया गया जिला बदर

शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (Crime Control act) के तहत कार्रवाई करते हुए विधि व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधी प्रदीप पासवान (भुरकुंडा, पतरातू) और कुख्यात अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक (जयनगर, पतरातू) को जिला बदर किया गया।

Notorious Criminals Were Made District Badar: शनिवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ चंदन कुमार के न्यायालय ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (Crime Control act) के तहत कार्रवाई करते हुए विधि व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधी प्रदीप पासवान (भुरकुंडा, पतरातू) और कुख्यात अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक (जयनगर, पतरातू) को जिला बदर किया गया।

आदर्श आचार संहिता की अवधि तक रामगढ़ क्षेत्र से निष्कासित

इनके विरुद्ध कई आदेश जारी किए गए हैं। दोनों अभियुक्तों को 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है।

अभियुक्तों को आदेश पारित होने के 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा को छोड़ना होगा। अगले छह माह तक जिले की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि इनके पास कोई अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र (Weapons) है तो अविलंब उसे स्थानीय थाने में जमा कराएंगे।

इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्रधारित नहीं करेंगे। सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उल्लंघन करने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (Jharkhand Crime Control Act) के तहत दंडनीय होगा।

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