झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट से इस मामले में दर्ज केस में भी निशिकांत दुबे को राहत

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज पांचवें मामले में भी शुक्रवार को राहत मिली है।

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान BJP सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज पांचवें मामले में भी शुक्रवार को राहत मिली है।

हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से उन्हें आहत करने से संबंधित देवीपुर थाना देवघर से संबंधित एक केस में भी राहत दी है। कोर्ट ने Nishikant Dubey के खिलाफ देवीपुर थाना कांड संख्या 178/21 को निरस्त कर दिया।

इससे पूर्व High Court ने मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज 4 प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था।

मधुपुर उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे पर कुल चार प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में दर्ज की गई थी।

इसके अलावा एक प्राथमिकी (FIR) देवीपुर थाना में दर्ज कराई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।

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