मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार

News Alert
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने धन शोधन के एक मामले (Money Laundering Case) में आम आदमी पार्टी (APP) के नेता Satyendar Jain और दो अन्य को जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने आदेश सुनाया, जिसे पहले टाल दिया गया था। जज बुधवार को फैसला सुनाने वाले थे। एक विस्तृत आदेश दिन में बाद में उपलब्ध कराया जाएगा।

जैन वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी 30 मई को PMLA Cases  में गिरफ्तारी के बाद से विभिन्न सुनवाई में जमानत से इनकार किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के पहले के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, आप नेता कथित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों के वास्तविक नियंत्रण में थे और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे।

दूसरी ओर, सत्येंद्र जैन के वकील ने तर्क दिया कि उनकी कथित भूमिका PMLA की धारा 45 के दायरे में नहीं आती है।

इससे पहले CBI ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून (Anti Corruption Law) के तहत आरोप लगाया था।

1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए

31 मार्च को ED ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था।

6 जून को, जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था।

छापे (Raid) के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।

Share This Article