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अदालत ने के. कविता की जमानत याचिका पर अपना फैसला 6 मई तक के टाला

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की MLC के. कविता की जमानत याचिका पर अपना आदेश 6 मई तक के लिए टाल दिया।

Decision on Kavita’s Bail Plea: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) की MLC के. कविता की जमानत याचिका पर अपना आदेश 6 मई तक के लिए टाल दिया।

फिलहाल, के. कविता 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जब वह तिहाड़ जेल में थीं।

Rouse Avenue Court की जज कावेरी बावेजा ने तब उन्हें यह कहते हुए CBI की हिरासत में भेज दिया था कि आरोपी से पूछताछ जरूरी है। अब वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की जांच दोनों एजेंसियां कर रही हैं।

कविता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, जिसका मकसद उन्हें और उनकी पार्टी को आम चुनाव में प्रचार करने से रोकना है।

उन्होंने कहा है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से उनका कोई संबंध नहीं है। सत्तारूढ़ दल उनकी और उनके पिता की छवि खराब करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है।

अपने आवेदन में उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार उन्हें सार्वजनिक रूप से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

इसके अलावा, कविता ने ED द्वारा गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा देखभाल की जरूरत पर जोर देते हुए जमानत के लिए अपनी चिकित्सा स्थिति और High Blood Pressure का हवाला दिया।

उन्होंने दलील दी है कि CBI उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश के तहत केवल कुछ बयानों पर भरोसा कर रही है।

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