Latest Newsझारखंडगाड़ी में मास्क पहनने के मामले पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में...

गाड़ी में मास्क पहनने के मामले पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में दााखिल किया हलफनामा

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कहा है कि वाहन चलाते समय मास्क पहनना अप्रैल महीने में ही अनिवार्य कर दिया गया था और यह आदेश अभी भी लागू है।

एक वकील को कार में अकेले बिना मास्क के पकड़े जाने पर दिल्ली पुलिस की ओर से चालान काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हलफनामा के जरिए हाईकोर्ट को ये बात कही।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील जोबी पी वर्गीश ने कहा कि 4 अप्रैल के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अकेले वाहन चलाने वाले को मास्क पहनना जरूरी नहीं है।

तब गृह मंत्रालय की ओर से पेश वकील फरमान अली मैगरे ने इसका जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। तब कोर्ट ने 7 जनवरी तक इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

पिछले 17 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया था । याचिका वकील सौरभ शर्मा ने दायर किया है। सौरभ शर्मा पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछले 9 सितंबर को जब वे अपने दफ्तर जा रहे थे तो गीता कालोनी में दिल्ली पुलिस ने उनकी कार को रोका।

एक अधिकारी ने पहले उनका कार में बैठे फोटो लिया और उन्हें कार से उतरने को कहा। कार से उतरकर पूछताछ करने पर पुलिस वालों ने बताया कि मास्क नहीं पहनने की वजह से पांच सौ रुपये का जुर्माना लगेगा।

याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों को ये समझाने की कोशिश की कि चूंकि वह कार में अकेले यात्रा कर रहा था इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों से वह आदेश दिखाने को कहा जिसमें कोई व्यक्ति अकेले निजी वाहन में यात्रा कर रहा है तो उसे मास्क पहनना जरुरी करने का प्रावधान हो।

लेकिन पुलिस अधिकारियों ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिखाया। पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की बातों को अनसुना कर पांच सौ रुपये का चालान काट दिया गया। जब पुलिसवाले नहीं माने तो याचिकाकर्ता ने विरोधस्वरुप चालान की रकम जमा की।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील केसी मित्तल, जोबी वर्गीश और युगनेश मित्तल ने मानसिक प्रताड़ना की एवज में याचिकाकर्ता को दस लाख रुपये का हर्जाना देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता पर चालान गैरकानूनी रुप से काटा गया है और पुलिस वालों ने सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया है।

spot_img

Latest articles

गुमला में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत

Tragic accident in Gumla: घाघरा थाना क्षेत्र के नौवडीहा नया पुल मोड़ के समीप...

डोरंडा सड़क हादसा केस, अधिवक्ता मनोज टंडन को अंतरिम राहत, जांच पर फिलहाल रोक

Doranda Road Accident Case: रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में हुए कार और मोटरसाइकिल...

30 हजार रुपये घूस मामले में पूर्व थाना प्रभारी को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

30,000 Rupees Bribery Case: रांची की एसीबी की विशेष अदालत ने 30 हजार रुपये...

खबरें और भी हैं...

गुमला में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत

Tragic accident in Gumla: घाघरा थाना क्षेत्र के नौवडीहा नया पुल मोड़ के समीप...

डोरंडा सड़क हादसा केस, अधिवक्ता मनोज टंडन को अंतरिम राहत, जांच पर फिलहाल रोक

Doranda Road Accident Case: रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में हुए कार और मोटरसाइकिल...