झारखंड

मिड डे मील घोटाले मामले में आरोपी संजय कुमार की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

रांची: मिड डे मील (Mid Day Meal) के एक सौ करोड़ रुपये के घोटाले मामले में आरोपित संजय कुमार तिवारी (Sanjay Kumar Tiwari) की डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) को CBI कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी।

सोमवार को CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने आदेश सुनाया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में 20 अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सुरेश कुमार भी इस केस में आरोपित

उल्लेखनीय है कि CBI ने मिड डे मील घोटाले (Mid Day Meal Scam) को लेकर अगस्त 2017 में संजय तिवारी, SBI हटिया ब्रांच के मैनेजर अजय उरांव सहित तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।

मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपितों को पुलिस पेपर की आपूर्ति कर दी गई है। अब 25 अप्रैल को उसके खिलाफ आरोप गठन होना है।

वर्ष 2021 में ED ने दर्ज कर केस टेकओवर किया है। संजय तिवारी के साथ राजू वर्मा और सुरेश कुमार भी इस केस में भी आरोपित हैं।

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