मारपीट और हत्या के प्रयास मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव समेत 11 बरी

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने साक्ष्य के अभाव और छह गवाह के दर्ज बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया

News Aroma Media
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दुमका: अदाणी पावर प्लांट (Adani Power Plant) के विरोध में धरना देने, एक रैयत के साथ मारपीट, हत्या का प्रयास और दुकान में लूटपाट (Looting) के आरोपित कांग्रेस के पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव समेत 11 को अदालत ने शुक्रवार को बरी कर दिया।

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने साक्ष्य के अभाव और छह गवाह के दर्ज बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया।

पावर प्लांट को जमीन देने पर मारपीट की

विधि सलाहकार पारस सिन्हा ने बताया कि 21 अप्रैल 17 को पोड़ैयाहाट थाना में मामला दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि विधायक के इशारे पर उनके समर्थकों ने मना करने के बाद पावर प्लांट को जमीन देने पर मारपीट की।

हालांकि जिस समय मारपीट (Beating) की यह घटना हुई, उस समय विधायक धरना पर बैठे थे। उन्हें साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था। अदालत ने किसी तरह का साक्ष्य नहीं होने पर सभी को रिहा कर दिया।

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