पुलिस टीम पर फायरिंग मामले में हारिस अंसारी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बेल याचिका की खारिज

रांची में पुलिस टीम पर फायरिंग मामले में आरोपी हारिस अंसारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली, अदालत ने गंभीर आरोपों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

Razi Ahmad
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Haris Ansari: पुलिस टीम पर फायरिंग के मामले में जेल में बंद आरोपी हारिस अंसारी को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

बताया गया कि हारिस अंसारी 8 सितंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास और पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने को आधार बनाते हुए बेल देने से इनकार कर दिया।

यह मामला रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी एक व्यवसायी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब आरोप है कि हारिस अंसारी अपने एक सहयोगी के साथ बाइक से वहां पहुंचा और पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी को अवैध हथियार और प्रतिबंधित कारतूस के साथ पकड़ा गया था। इस संबंध में विधानसभा थाना में कांड संख्या 55/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।