हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले में चर्चित राहुल कुमार मेहता और उनकी पत्नी पूजा यादव हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। इचाक थाना क्षेत्र में जून 2024 में हुए इस दोहरे हत्याकांड में राहुल के पिता और भाई समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। अदालत ने दोषियों पर कुल तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

राहुल कुमार मेहता इचाक में कोचिंग संस्थान चलाते थे, जबकि उनकी पत्नी पूजा यादव भी शिक्षण कार्य से जुड़ी थीं। जून 2024 में दोनों की हत्या कर दी गई थी। घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
हत्या के बाद शव जलाकर सबूत मिटाने का आरोप
मामले में आरोप था कि राहुल और पूजा की हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के इरादे से उनके शवों को परासी श्मशान घाट में जला दिया गया था। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान श्मशान घाट से जले हुए अवशेष भी बरामद किए गए थे।
पुलिस की जांच में संपत्ति विवाद को हत्या की वजह बताया गया था। मामले में राहुल के पिता ईश्वर मेहता और भाई बबलू मेहता समेत अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने छह लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
पूजा के पिता ने फैसले पर जताया संतोष
अदालत के फैसले के बाद पूजा यादव के पिता राम मूरत यादव ने संतोष जताया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले राम मूरत यादव ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और उम्मीद थी कि उनकी बेटी के मामले में न्याय मिलेगा।
फैसले के बाद उन्होंने कहा कि आज उन्हें न्याय मिला है। इस दोहरे हत्याकांड को लेकर इचाक क्षेत्र में लंबे समय तक चर्चा होती रही थी।
अदालत के फैसले के साथ ही राहुल कुमार मेहता और पूजा यादव की हत्या के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।


