BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर नहीं होगी कोई पीड़क करवाई, हाई कोर्ट ने…

News Aroma
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No Torture against Babulal Marandi : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) एवं उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में सिमडेगा (Simdega) थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को सुनवाई हुई।

मामले में कोर्ट ने Babulal Marandi के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस (Notice) जारी किया है।

आरोप है कि एक निजी यूट्यूब चैनल (YouTube Channel) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर Babulal Marandi की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) एवं उनके परिवार के खिलाफ दिये गये साक्षात्कार (Interview) को अपलोड किया गया था।

इसके खिलाफ JMM के कार्यकर्ताओं ने छह थाना सिमडेगा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, मधुपुर, साहिबगंज में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।

मामले को लेकर 25 अगस्त 2023 को सिमडेगा थाना में कांड संख्या 104/ 2023 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से सिमडेगा थाना में दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने का आग्रह किया गया है।

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