झारखंड

झारखंड में पर्यावरण स्वीकृति नहीं लेने वाले निजी भवनों और मॉल पर होगा एक्शन, NGT ने…

जानकारी के अनुसार, यहां अब तक 32,165 निजी भवन (Apartment), मॉल और बैंक्वेट हॉल ने पर्यावरण स्वीकृति (Environment Approval) नहीं ली है।

Action on Private Buildings and Mall : Jharkhand में पर्यावरण स्वीकृति नहीं लेने वाले निजी भवनों (Private Buildings), मॉल (Mall) और बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, यहां अब तक 32,165 निजी भवन (Apartment), मॉल और बैंक्वेट हॉल ने पर्यावरण स्वीकृति (Environment Approval) नहीं ली है।

यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NTG) ने दिया है।

आदेश में कहा गया है कि जितने भी निजी भवन, मॉल सहित बैंक्वेट हॉल के निर्माण में पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन किया गया है, उनसे पेनाल्टी (Penalty) ली जाए। इस मसले पर स्टेट इंवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (शिया) सूची तैयार कर रहा है।

शिया के मुताबिक पर्यावरण स्वीकृति नहीं लेने वाले राज्यभर के भवनों पर 50 करोड़ से अधिक का पेनाल्टी लगाया जा सकता है। इसका भी असेसमेंट किया जा रहा है।

क्या कहता है नियम

नियम के मुताबिक 20 हजार वर्गमीटर (सभी फ्लोर को मिलाकर) में निर्माण कार्य हुआ है उसे पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य है।

निर्माण कार्य से पहले प्रोजेक्ट की रूप रेखा, नक्शा के साथ पूरा प्लान स्टेट इंवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑथिरिटी (Shia) में आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है।

इसके बाद शिया की सब कमेटी शियाक इसका असेसमेंट करने के बाद ही पर्यावरण स्वीकृति देगी।

जिन भवनों का निर्माण हो चुका है और पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में शिया की सब कमेटी शियाक पर्यावरण के दुष्प्रभाव को कम करने के वैज्ञानिक उपाए भी बताएगी।

इस उपायों को पूरा करना अनिवार्य है।

सरकारी भवनों को मिल चुकी है स्वीकृति

राज्य में विधानसभा (Assembly), हाईकोर्ट (High Court) सहित सभी सरकारी भवनों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है।

स्मार्ट सिटी, अटल वेंडर मार्केट, नगर निगम ऑफिस, कलेक्टेरियट सहित जिलों के सभी सरकारी भवनों को पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है।

रांची के कांके रोड स्थित चांदनी चौक के इलाके में 12 भवनों सहित लालपुर में पांच भवनों को अब तक पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है।

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